नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े चर्चित अंकित शर्मा हत्याकांड में कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। फैसले के बाद अदालत कक्ष में मौजूद ताहिर हुसैन भावुक हो गए और फफक कर रोने लगे।
अदालत ने ताहिर हुसैन, नजीम, काशिम, अनस और जावेद को भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी माना है। वहीं, इसी मामले में छह अन्य आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
किन धाराओं में दोषी ठहराए गए?
कड़कड़डूमा कोर्ट ने पांचों दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 165, 188, 153A (सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना), 147 (दंगा) और 148 (घातक हथियार के साथ दंगा) के तहत दोषी करार दिया है।
6 आरोपियों को मिली राहत
अदालत ने मामले में छह अन्य आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण बरी कर दिया। दोषी करार दिए गए आरोपियों की सजा पर अदालत अलग से सुनवाई करेगी।
क्या है मामला?
यह मामला फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़ा है। इस हत्याकांड ने पूरे देश में व्यापक चर्चा बटोरी थी और मामले की जांच के बाद कई लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था।









