नई दिल्ली:
दिल्ली की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस की मैंबर पार्लीमैंट महुआ मोइत्रा के ज़रीये दायर मानहानि की शिकायत में हिन्दी न्यूज़ चैनल ज़ी न्यूज़ के ऐडीटर व सीनीयर पत्रकार सुधीर चौधरी को मुल्ज़िम के तौर पर तलब करने के हुक्म के ख़िलाफ़ दाख़िल अर्ज़ी को ख़ारिज कर दिया। महुआ मोइत्रा ने सुधीर चौधरी और टीवी न्यूज़ चैनल के ख़िलाफ़ 2019 मैं संसद में दिए गए उनके एक भाषण को अपने शो में चलाने के सिलसिले में शिकायत दर्ज की थी।
न्यूज़ एजैंसी पी टी आई की रिपोर्ट के मुताबिक़ ऐडीशनल सैशन जज अनिल अंतिल ने एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दाख़िल एक अर्ज़ी पर हुक्म-जारी किया, जिसने दिस्म्बर 2019 मैं चौधरी को तलब किया था। चौधरी ने मेट्रो पोलीटन मजिस्ट्रेट के हुक्म के ख़िलाफ़ सैशन अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था।
सैशन अदालत ने पीर को अपने हुक्म में कहा है कि मजिस्ट्रेट अदालत के फ़ैसले में किसी तरह की मुदाख़िलत की ज़रूरत नहीं है। जज ने कहा ,’मुझे ये कहने में कोई खेद नहीं है कि ऐम ऐम (मेट्रो पोलीटन मजिस्ट्रेट) के ज़रीया जारी सुमन आर्डर में कोई गै़रक़ानूनी कार्रवाई या तहरीफ़ नहीं है और इस में किसी मुदाख़िलत की ज़रूरत नहीं है और इस तरह दोबारा गौर करने की याचिका ख़ारिज की जाती हैं।