नई दिल्ली: मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित स्थल की वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया है। जस्टिस पीयूष अग्रवाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि चार माह में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा की जाए।
इस साल मई में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की एक अदालत से कहा था कि इस मामले में 4 महीने के भीतर सभी अर्जियों का निस्तारण कर दिया जाए। हाई कोर्ट में मनीष यादव की ओर से याचिका दायर कर अनुरोध किया गया था कि मथुरा की अदालत में चल रहे सभी मामलों को एक साथ जोड़कर उनकी सुनवाई की जाए।
हिंदू संगठनों का दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब ने 1669 में मंदिर को तुड़वा दिया था और इसके एक हिस्से में मसजिद का निर्माण कराया था। इन संगठनों का मानना है कि ईदगाह मसजिद वाली जगह पर ही कंस की जेल हुआ करती थी।
कुछ महीने पहले वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी वीडियोग्राफी कराई गई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में वाराणसी की जिला अदालत का फैसला आने दिया जाए।