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गुजरात हाईकोर्ट ने 300 साल पुरानी दरगाह को गिराने के मामले में नगर निगम अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया

RK News by RK News
July 1, 2025
Reading Time: 1 min read
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गुजरात उच्च न्यायालय ने जूनागढ़ के नगर आयुक्त और वरिष्ठ नगर नियोजक को 300 साल पुरानी हजरत जोक अलीशा दरगाह को ध्वस्त करके कथित रूप से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और राज्य सरकार की नीति की अवहेलना करने के लिए अवमानना नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि प्रथम दृष्टया उनके कार्य न्यायालय की अवमानना के बराबर हो सकते हैं, लाइव लॉ ने रिपोर्ट करते हुए कहा कि न्यायमूर्ति ए.एस. सुपेहिया और न्यायमूर्ति आर.टी. वच्छानी की खंडपीठ ने कहा, “प्रथम दृष्टया, इस स्तर पर, हमारा मानना है कि प्रतिवादियों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और 19.04.2024 की नीति की अवहेलना की है।” अदालत ने कहा कि “चूंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश का उल्लंघन होने पर अवमानना में आगे बढ़ने की स्वतंत्रता संबंधित उच्च न्यायालयों के पक्ष में सुरक्षित है, इसलिए हम प्रतिवादियों को बुलाना उचित समझते हैं।”

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याचिका के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद, वरिष्ठ नगर नियोजक विवेक किरण पारेख ने 31 जनवरी, 2025 को एक नोटिस जारी किया, जिसमें मांग की गई कि दरगाह के अधिकारी निर्माण और भूमि के स्वामित्व को साबित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करें।नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि ऐसा न करने पर दरगाह को अनधिकृत संरचना के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा।
गुजरात उच्च न्यायालय ने 300 साल पुरानी हजरत जोक अलीशा दरगाह के ट्रस्टी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए धार्मिक संरचना को ध्वस्त करके सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और राज्य नीति का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए जूनागढ़ के नगर आयुक्त और वरिष्ठ नगर नियोजक को नोटिस जारी किया।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि 1964 में पंजीकृत और गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आने वाली दरगाह को सर्वोच्च न्यायालय और राज्य सरकार दोनों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए उचित प्राधिकरण के बिना ध्वस्त कर दिया गया।

Tags: 300-year-oldcontempt noticedargahGujarat HCmunicipal authorities
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