नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ज़ी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन को अंतरिम राहत दे दी है, उनके ख़िलाफ़ राहुल गांधी के छेड़छाड़ वाले वीडियो को प्रसारित करने पर कई एफ़आईआर दर्ज की गई है। इसी मामले में उन्होंने हिरासत में लिए जाने या दंडात्मक कार्रवाई को रोकने के लिए याचिका दायर की थी।
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की, न्यायमूर्ति बनर्जी ने कहा कि अदालत अंतरिम जमानत इस शर्त पर देगी कि वह अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे और आगे कोई ट्वीट नहीं करेंगे।
खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें अधिकारियों को डीएनए शो के उस प्रसारण के संबंध में रोहित रंजन को हिरासत में लेने के लिए कठोर कदम उठाने से रोक दिया गया।