Roznama Khabrein
No Result
View All Result
  • होम
  • समाचार
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • एजुकेशन
  • विचार
  • हेट क्राइम
  • अन्य
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • اردو
اردو
  • होम
  • समाचार
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • एजुकेशन
  • विचार
  • हेट क्राइम
  • अन्य
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • اردو
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home समाचार

दिल्ली HC ने सुदर्शन न्यूज़ को धर्म परिवर्तन के आरोपी व्यक्ति की समाचार रिपोर्ट के वीडियो हटाने का निर्देश दिया

RK News by RK News
May 12, 2023
Reading Time: 1 min read
0

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुदर्शन न्यूज़ को एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने वाली समाचार रिपोर्ट को वापस लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने यूट्यूब, गूगल और ट्विटर को उक्त समाचार रिपोर्ट के लिंक ब्लॉक करने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने वीडियो और उसमें इस्तेमाल किए जा रहे ‘जिहादी’ शब्द को गंभीरता से लिया, बार एंड बेंच ने बताया। अदालत ने पोस्ट किए जाने के बाद वीडियो के नीचे आने वाली खतरनाक टिप्पणियों पर भी ध्यान दिया और कहा कि इन टिप्पणियों से खान को खतरा स्पष्ट है और इसलिए वीडियो को सार्वजनिक रूप से देखने से तुरंत ब्लॉक कर दिया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ अज़मत अली खान द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली की एक महिला के कहने पर 19 अप्रैल को उनके खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी से संबंधित समाचारों को हटाने की मांग की गई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उनके मामले की जांच की जा रही है और वीडियो का प्रसार स्वतंत्र जांच के साथ-साथ उनकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। उसके खिलाफ मामला यह है कि वह एक महिला के साथ 7 साल के लंबे रिश्ते में था और उसने अब उस पर उसे जबरदस्ती इस्लाम में परिवर्तित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था।
Google ने प्रस्तुत किया कि वीडियो के प्रवर्तकों को सुनने की आवश्यकता है। एक अन्य प्रतिवादी, भारतीय प्रेस परिषद ने कहा कि वह खान के ईमेल की जांच करेगी। हालांकि, पीसीआई ने अदालत को यह भी सूचित किया कि वह केवल प्रकाशित मामलों को ही देख सकता है, न कि वेबसाइटों पर अपलोड किए गए मामलों को।
चूंकि सुदर्शन न्यूज न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का सदस्य नहीं है, इसलिए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (जो न्यूज चैनलों के खिलाफ शिकायतों को देखती है) ने कहा कि वह चैनल पर कार्रवाई नहीं कर सकती है।
कोर्ट ने यूट्यूब, गूगल, ट्विटर, सुदर्शन टीवी, उड़ीसा टीवी, भारत प्रकाशन और सुरेश चव्हाणके को नोटिस जारी किया है। खान के खिलाफ मामले में जांच की स्थिति को रिकॉर्ड पर रखने के लिए दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया गया है।
अदालत ने सभी उत्तरदाताओं के संबंध में कहा, “यह देखते हुए कि गंभीर खतरा है, जैसा कि अदालत के सामने रखी गई टिप्पणियों से स्पष्ट है, यह निर्देश दिया जाता है कि याचिका में दिए गए लिंक को सार्वजनिक रूप से देखने से तुरंत ब्लॉक कर दिया जाए।”
उन्होंने सभी उत्तरदाताओं, विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा कि अगर सुदर्शन न्यूज वीडियो को नहीं हटाता है, तो प्लेटफॉर्म को इसे ब्लॉक करना होगा। (courtesy:sabranindia)

RELATED POSTS

NCERT: 10वीं के पाठ्यक्रम से पीरियोडिक टेबल, लोकतंत्र, जन संघर्ष हटाए

‘शौहर को छोड़ना कुबूल है मोबाइल को नहीं-‘निकाह के 15 दिन बाद सबा खातून ने शोहर को छोड़ दिया।

12 जून को नीतीश का बुलावा,16 पार्टियों ने दी मंजूरी, राहुल खड़गे नहीं जाएंगे, प्रतिनिधि भेजने का इशारा।

ShareTweetSend
RK News

RK News

Related Posts

समाचार

NCERT: 10वीं के पाठ्यक्रम से पीरियोडिक टेबल, लोकतंत्र, जन संघर्ष हटाए

June 1, 2023
समाचार

‘शौहर को छोड़ना कुबूल है मोबाइल को नहीं-‘निकाह के 15 दिन बाद सबा खातून ने शोहर को छोड़ दिया।

June 1, 2023
समाचार

12 जून को नीतीश का बुलावा,16 पार्टियों ने दी मंजूरी, राहुल खड़गे नहीं जाएंगे, प्रतिनिधि भेजने का इशारा।

June 1, 2023
समाचार

ज्ञानवापी में पूजा की मांग वाली याचिका के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

May 31, 2023
समाचार

अमेरिका में भारतीयों के बीच राहुल ने कहा- मोदीजी भगवान को भी दुनिया चलाना सिखा देंगे, भगवान चौंक जाएंगे- ये क्या बना दिया

May 31, 2023
समाचार

40 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता खत्म, कुल 150 कॉलेज रडार पर: सूत्र

May 30, 2023
Next Post

‘₹25 करोड़ दो, आर्यन को ड्रग केस मेें नहीं फँसाएँगे’: NCB अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ CBI ने दर्ज की FIR

मणिपुर के 10 आदिवासी विधायकों ने की अलग राज्य की मांग

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recommended Stories

केजरीवाल बोले, ऊपर से नीचे तक बैठी है अनपढ़ों की जमात

March 21, 2023
भाजपा अब भी आगे मगर अखिलेश का ग्राफ़ धीरे-धीरे बढ़ रहा है : ए बी पी – सी वोटर सर्वे

भाजपा अब भी आगे मगर अखिलेश का ग्राफ़ धीरे-धीरे बढ़ रहा है : ए बी पी – सी वोटर सर्वे

December 19, 2021

सरकार किसी आर्थिक संकट संकट में है?

May 22, 2023

Popular Stories

  • मेवात के नूह में तनाव, 3 दिन इंटरनेट सेवा बंद, 600 परFIR

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • कौन हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के नए चांसलर डॉक्टर सैय्यदना सैफुद्दीन?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • NCERT Recruitment 2023 में नौकरी पाने का जबरदस्त मौका, कल से शुरू होगा आवेदन, जानें तमाम डिटेल

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • नूपुर को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- बयान के लिए टीवी पर पूरे देश से माफी मांगे

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • दुआएं कुबूल, हल्द्वानी में नहीं चलेगा बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • खबरदार! धंस रहा है नैनीताल, तीन तरफ से पहाड़ियां दरकने की खबर, धरती में समा जाएगा शहर, अगर .…..!

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Roznama Khabrein

The Roznama Khabrein advocates rule of law, human rights, minority rights, national interests, press freedom, and transparency on which the newspaper and newsportal has never compromised and will never compromise whatever the costs.

More... »

Recent Posts

  • NCERT: 10वीं के पाठ्यक्रम से पीरियोडिक टेबल, लोकतंत्र, जन संघर्ष हटाए
  • भारत और चीन ने एक दूसरे के पत्रकारों के वीज़ा देना बंद किया: मीडिया रिपोर्ट
  • यौन शोषण का आरोपी महाराणा प्रताप सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन परमार गिरफ्तार।

Categories

  • Uncategorized
  • अन्य
  • एजुकेशन
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • विचार
  • समाचार
  • हेट क्राइम

Quick Links

  • About Us
  • Support Us
  • Terms & Conditions
  • Privacy Policy
  • Grievance
  • Contact Us

© 2021 Roznama Khabrein Hindi

No Result
View All Result
  • होम
  • समाचार
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • एजुकेशन
  • विचार
  • हेट क्राइम
  • अन्य
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • اردو

© 2021 Roznama Khabrein Hindi

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?