नई दिल्ली:ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई को अनुमति दे दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी आदेश को चुनौती देने के लिए अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। खबर है कि मस्जिद कमेटी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में मामले का जिक्र करते हुए कहा कि एएसआई को सर्वे की इजाजत न दी जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह इस मुद्दे पर गौर करेगा।
याद रहे आज कोर्ट में ज्ञानवापी के वैज्ञानिक तरीके से ASI सर्वे के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका पर आज अपना फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब वाराणसी जिला अदालत का ASI सर्वे का आदेश प्रभावी हो गया है। 27 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। मुस्लिम पक्ष मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से वाराणसी जिला जज के 21 जुलाई के ASI सर्वे के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी गई थी।