Roznama Khabrein
No Result
View All Result
  • होम
  • समाचार
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • एजुकेशन
  • विचार
  • हेट क्राइम
  • अन्य
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • اردو
اردو
  • होम
  • समाचार
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • एजुकेशन
  • विचार
  • हेट क्राइम
  • अन्य
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • اردو
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home समाचार

“ये कैसे यूथ आइकन हैं?”; सोचकर ही डर लगता है…”; सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को फटकार लगाई

RK News by RK News
July 14, 2026
Reading Time: 1 min read
0
“ये कैसे यूथ आइकन हैं?”; सोचकर ही डर लगता है…”; सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को फटकार लगाई

नई दिल्ली: मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कथित तौर पर झूठा बयान देने और पहले दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर उन्हें कड़ी फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा, “समझ नहीं आता कि ये कौन से यूथ आइकन हैं, सोचकर ही डर लगता है।”

RELATED POSTS

सोनम वांगचुक की बिगड़ी तबीयत, विपक्ष की भावुक अपील; सरकार की चुप्पी पर उठे सवाल

अंकित शर्मा हत्याकांड: ताहिर हुसैन समेत 5 दोषी करार, 6 आरोपियों को मिली राहत

‘निष्पक्ष प्रक्रिया के बिना किसी को विदेशी नहीं ठहराया जा सकता’;असम ‘विदेशी’ मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

पहले ₹10 लाख का जुर्माना, बाद में घटाकर ₹3 लाख

सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में समय रैना पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। हालांकि बाद में उनकी ओर से की गई अपील पर अदालत ने जुर्माने की राशि घटाकर 3 लाख रुपये कर दी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह राशि निर्धारित समय के भीतर जमा कराई जाए।

कोर्ट ने जताई नाराजगी

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि समय रैना ने न्यायालय के समक्ष कथित रूप से गलत जानकारी प्रस्तुत की और अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया। कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि कॉमेडियन ने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है.

15 दिन में हलफनामा दाखिल करने का आदेश

अदालत ने समय रैना को निर्देश दिया कि वे 15 दिनों के भीतर अनुपालन संबंधी हलफनामा भी दाखिल करें। हालांकि, बाद में सुनवाई के दौरान कोर्ट से अपील करने के बाद उस रकम को कम करके तीन लाख रुपये कर दिया गया है कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद से जुड़ा मामला

यह मामला चर्चित शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ से जुड़े विवाद और उससे संबंधित न्यायिक कार्यवाही से जुड़ा है। उन्होंने अपने शो इंडियाज गॉट लेटेंट में एक ‘स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी’ (SMA) से पीड़ित लोगों पर कमेंट किया था, जिसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा था. हालांकि, पहले सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को सार्वजनिक माफी मांगने और दिव्यांगों के लिए फंडरेंज करने को कहा था, लेकिन अब कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में समय रैना के आचरण और अदालत के समक्ष दिए गए बयानों पर सुनवाई कर रही थी।

Tags: Comedian Samay RainaIndia NewsIndia's Got LatentSamay Rainasupreme courtSupreme Court Fine
ShareTweetSend
RK News

RK News

Related Posts

सोनम वांगचुक की बिगड़ी तबीयत, विपक्ष की भावुक अपील; सरकार की चुप्पी पर उठे सवाल
समाचार

सोनम वांगचुक की बिगड़ी तबीयत, विपक्ष की भावुक अपील; सरकार की चुप्पी पर उठे सवाल

July 14, 2026
अंकित शर्मा हत्याकांड फैसला
समाचार

अंकित शर्मा हत्याकांड: ताहिर हुसैन समेत 5 दोषी करार, 6 आरोपियों को मिली राहत

July 13, 2026
SC ने UPSC इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को किया खारिज
समाचार

‘निष्पक्ष प्रक्रिया के बिना किसी को विदेशी नहीं ठहराया जा सकता’;असम ‘विदेशी’ मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

July 13, 2026
मुजतबा खामेनेई और डोनाल्ड ट्रंप
समाचार

ईरान ने बंद की हॉर्मुज़,:पिता की हत्या का बदला लेंगे: मुजतबा

July 12, 2026
आयुषी शर्मा केस
समाचार

मां के बाद अब पिता की मौत पर भी उठे सवाल! आयुषी पर एक और सनसनीखेज आरोप, मामा ने खोला बड़ा राज

July 11, 2026
मुजतबा खामेनेई और डोनाल्ड ट्रंप
समाचार

‘समझौता खत्म’ कहने वाले ट्रंप को ईरान की दो टूक चेतावनी, बोला- हमारी उंगली अब भी ट्रिगर पर

July 11, 2026

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recommended Stories

दिल्ली मेयर चुनाव: 24 घंटे में जारी हो नोटिफिकेशन: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, केजरीवाल बोले:यह लोकतंत्र की जीत

February 17, 2023

कांग्रेस की हार के लिए गहलोत ही ज़िम्मेदार’उनके क़रीबी क्यों कह रहे हैं यह बात?

December 11, 2023

‘मैं अब कुश्ती नहीं खेलूंगी’ ; बृज भूषण के सहयोगी के WFI चुनाव जीतने पर साक्षी मलिक ने लिया संन्यास

December 21, 2023

Popular Stories

  • दिल्ली में 1396 कॉलोनियां हैं अवैध, देखें इनमें आपका इलाका भी तो नहीं शामिल ?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • मेवात के नूह में तनाव, 3 दिन इंटरनेट सेवा बंद, 600 परFIR

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • कौन हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के नए चांसलर डॉक्टर सैय्यदना सैफुद्दीन?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • NCERT Recruitment 2023 में नौकरी पाने का जबरदस्त मौका, कल से शुरू होगा आवेदन, जानें तमाम डिटेल

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • पकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में महिला यूट्यूबर ज्योति गिरफ्तार, पूछताछ में किए बड़े खुलासे

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • हमारे  पास ठोस सबूत नहीं, कनाडा  ने माना|भारत ने कहा- हमारे आरोपों की पुष्टि

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Roznama Khabrein

The Roznama Khabrein advocates rule of law, human rights, minority rights, national interests, press freedom, and transparency on which the newspaper and newsportal has never compromised and will never compromise whatever the costs.

More... »

Recent Posts

  • “ये कैसे यूथ आइकन हैं?”; सोचकर ही डर लगता है…”; सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को फटकार लगाई
  • सोनम वांगचुक की बिगड़ी तबीयत, विपक्ष की भावुक अपील; सरकार की चुप्पी पर उठे सवाल
  • अंकित शर्मा हत्याकांड: ताहिर हुसैन समेत 5 दोषी करार, 6 आरोपियों को मिली राहत

Categories

  • Uncategorized
  • अन्य
  • एजुकेशन
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • विचार
  • समाचार
  • हेट क्राइम

Quick Links

  • About Us
  • Support Us
  • Terms & Conditions
  • Privacy Policy
  • Grievance
  • Contact Us

© 2021 Roznama Khabrein Hindi

No Result
View All Result
  • होम
  • समाचार
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • एजुकेशन
  • विचार
  • हेट क्राइम
  • अन्य
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • اردو

© 2021 Roznama Khabrein Hindi