नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज पत्रकार मोहम्मद ज़ुबैर को एक मामले में अंतरिम जमानत दे दी, SC ने अपने आदेश में कहा कि जु़बैर को 5 दिनों के लिए सशर्त अंतरिम जमानत दी गई है।
अंतरिम जमानत के साथ यह शर्त लगाई गई है कि जु़बैर दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे और कोई ट्वीट नहीं करेंगे, इस मामले में पांच दिन बाद फिर सुनवाई होगी, यह मामला ज़ुबैर के खिलाफ यूपी के सीतापुर में दर्ज हुई एफआईआर का है।
अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी ज़ुबैर जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज मामले में उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जेके माहेश्वरी की बेंच ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने यह शर्त भी लगाई है कि याचिकाकर्ता बेंगलुरु में या किसी अन्य जगह पर इलेक्ट्रॉनिक सुबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जस्टिस बनर्जी ने आदेश में कहा है कि उन्होंने जांच पर कोई रोक नहीं लगाई है।