समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. एसीजेएम-1 की विशेष अदालत ने साल 2020 में दर्ज कोर्ट की अवमानना के एक मामले में सपा नेता आजम खान को बरी कर दिया. यह मामला छजलैट थाना क्षेत्र से जुड़ा था, जहां कोर्ट की तारीखों पर अनुपस्थित रहने के कारण आजम खान के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दर्ज किया गया था.2008 एसीजेएम-1 की विशेष अदालत ने साल 2020 में दर्ज कोर्ट की अवमानना के एक मामले में सपा नेता आजम अब्दुल्ला आजम और अन्य सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा सुनाई जा चुकी है, जिसके चलते अब्दुल्ला आजम की विधायकी भी रद्द हो गई थी. इस मामले में सुनवाई के दौरान बार-बार कोर्ट में अनुपस्थित रहने पर रामपुर गंज के तत्कालीन एसएचओ ने आजम खान के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज कराया था. यह मामला 2020 में दर्ज हुआ और तब से सुनवाई चल रही है
कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों की जांच करने के बाद आजम खान को अवमानना के आरोपों से बरी कर दिया. हालांकि छजलैट मामले में आजम खान और उनके बेटे की दो साल की सजा अब भी बरकरार है. उन्होंने बताया कि आजम खान की सजा के खिलाफ अपील की प्रक्रिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है.साभार:एबीपी न्यूज












