अदालत ने बुधवार को आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को 2020 में एक छात्र को चोट पहुंचाने के आरोप में अदालत के उठने तक की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा ऐसा मामला समाज के लिए खतरा नहीं है। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने यह कहते हुए आदेश पारित किया कि दोषी की समाज में गहरी जड़े हैं और वह समाज के लिए खतरा नहीं है।अदालत ने त्रिपाठी पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 6,500 रुपये अभियोजन पक्ष द्वारा खर्च की गई कार्यवाही की लागत के रूप में जमा किए जाएंगे और शेष राशि पीड़ित संजीव कुमार को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।