सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पाई गई उस संरचना की वैज्ञानिक जांच पर रोक लगाने का निर्देश दिया, जिसे हिंदू वादी ‘शिवलिंग’ होने का दावा करते हैं और मस्जिद कमेटी एक फव्वारे का दावा करती है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 12 मई को पारित आदेश के खिलाफ अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी (जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) की विशेष अनुमति याचिका पर यह आदेश पारित किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में संरचना की आयु का पता लगाने के लिए ‘शिवलिंग’ के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का निर्देश दिया। (livelaw)