दिल्ली सरकार ने गुरुवार को एक एडवाइज़री जारी करते हुए अपने स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का एलान किया है.
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की ओर से गुरुवार को जारी इस एडवाइज़री में दिल्ली स्कूल एजुकेशन रूल, 1973 के नियम 43 के तहत केवल सरकारी ही नहीं, निजी स्कूलों परिसरों में भी मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाए.
शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता के दस्तख़त से जारी इस बयान में कहा गया है, ”माता-पिता से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे स्कूल परिसर में मोबाइल फोन लेकर न आएं. यदि बच्चे मोबाइल फोन लेकर स्कूल आते हैं, तो स्कूल प्रशासन लॉकर या अन्य इंतज़ाम के ज़रिए उसे सुरक्षित रखने की उचित व्यवस्था करेंगे.”
इस एडवाइज़री में शिक्षकों और कर्मचारियों को भी क्लास, खेल के मैदान, लैबोरेटरी और लाइब्रेरी जैसी जगहों पर मोबाइलों का उपयोग न करने की सलाह दी है.
इसके अनुसार, “छात्रों से ज़ब्त किया गया मोबाइल फोन छुट्टी होने के बाद उन्हें लौटा दिया जाना चाहिए.”
इसमें स्कूल अधिकारियों से हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराने को कहा है, जहां छात्र और अभिभावक आपात स्थिति में कॉल कर सकते हैं.