SC ने कृष्ण जन्मभूमि स्थल से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की याचिका की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 जनवरी) को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता देने और मस्जिद को हटाने के लिए जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि याचिकाकर्ता किसी भी कानून की वैधता को चुनौती देते हुए एक अलग याचिका दायर कर सकता है.
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ पिछले अक्टूबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जनहित याचिका खारिज करने के बाद एडवोकेट महक माहेश्वरी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
याचिकाकर्ता वकील महक माहेश्वरी ने विवादित स्थल को हिंदू भगवान कृष्ण के वास्तविक जन्मस्थान के रूप में मान्यता देने की मांग की और कृष्ण जन्मभूमि जन्मस्थान के लिए ट्रस्ट की स्थापना के लिए जमीन हिंदुओं को सौंपने का आग्रह किया.
जनहित याचिका के माध्यम से ऐतिहासिक कथा के खिलाफ चुनौती पेश की गई, जिसमें याचिकाकर्ता ने दावा किया कि यह स्थल इस्लाम से पहले का है और अतीत में विवादित भूमि के संबं