नई दिल्ली: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष की तरफ से जल्द सुनवाई की मांग की गई है. मुस्लिम पक्ष ने कहा कि शुक्रवार को ASI सर्वे के आदेश दिए गए. हमें अपील करने का मौका भी नहीं दिया गया. आज सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू हुआ है. मुस्लिम पक्ष ने सभी याचिकाओं पर हो रही सुनवाई पर रोक की मांग की है. मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हमें 2 दिनों का वक्त दे दिया जाए, ताकि हम ASI के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकें. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने बात की है. एक हफ्ते तक खुदाई आदि नहीं होगी. एक ईंट तक नहीं हटाई गई है. सर्वे, वीडियोग्राफी और मैपिंग आदि हो रही है. इस पर सीजेआई ने कहा कि तो हम ASI के बयान को रिकॉर्ड करेंगे और मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की इजाजत देंगे. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जिससे धार्मिक चरित्र बदले. मुस्लिम पक्ष दो-तीन दिनों में हाईकोर्ट जा सकता है.
परिसर में 31 जुलाई तक खुदाई का काम नहीं होगा- ASI
सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ASI ने ये भरोसा दिया है कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में ASI फिलहाल खुदाई जैसा काम नहीं करेगा. 31 जुलाई तक खुदाई का काम नहीं होगा. सिर्फ माप, फोटोग्राफी और रेडार इमेजिंग होगी. सुप्रीम कोर्ट ने अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड पर लिया. मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की इजाजत दी. मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर एक हफ्ते तक रोक लगाने की मांग की है. सीजेआई ने कहा कि फोटो लेने से भीतर की किसी चीज को कोई नुकसान नहीं होगा. (आभार NDTV)