शिवसेना (उद्धव गुट) बनाम शिवसेना (शिंदे गुट) विवाद में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट से उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी सरकार बहाल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने स्वैच्छिक इस्तीफा दे दिया था. इससे साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि पुरानी स्थिति बहाल नहीं कर सकते, उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया. ऐसे में उनको बहाल नहीं कर सकते.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल पर भी बड़े सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ऐसे शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो संविधान या कानून ने उन्हें नहीं दी है.