नई दिल्ली: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागरिकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर व्हीकल रजिस्ट्रेशन तक की प्रक्रिया को आसान बना दिया है।
अब ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस से लेकर परमिट आदि से संबंधित 58 सर्विस का लाभ ऑनलाइन उठाया जा सकता है, इन कामों के लिए अब लोगों को अपने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालाय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। MoRTH ने इस संबंध में हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया है, नोटिफिकेशन में कहा गया कि 18 नागरिक-केंद्रित सेवाओं को बढ़ाकर 58 कर दिया गया है, अब नागरिक आसानी से घर बैठे इन सर्विस का लाभ उठा सकते हैं।
आधार वेरिफिकेशन के आधार पर कोई भी नागरिक 58 आरटीओ सेवाएं का लाभ ऑनलाइन उठा सकता है, मंत्रालय ने कहा कि स्वैच्छिक आधार पर आधार वेरिफिकेशन की मदद से ड्राइविंग लाइसेंस और तमाम तरह की सेवाओं का लाभ घर बैठे ही उठाया जा सकता है।
जिन सेवाओं का ऑनलाइन लाभ उठाने के लिए आधार वेरिफिकेशन से गुजरना होगा, वो हैं लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल।
अगर आप घर बैठे इन सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको आधार वेरिफिकेशन कराना होगा।
इसके लिए ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी करना, कंडक्टर लाइसेंस में एड्रेस अपडेट, व्हीकल ट्रांसफर के लिए आवेदन भी अब ऑनलाइन किया जा सकता है, इसके लिए देश के नागरिक को स्वैच्छिक आधार पर आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा।