लखनऊ:
कोहराम खबर की रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ की एक अदालत ने पुलिस को उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ बलात्कार के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ए.के. श्रीवास्तव ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत पीड़िता द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने आदेश पारित करते हुए तीन दिन के भीतर सआदतगंज थाने से प्राथमिकी की कॉपी तलब की है।
आवेदन में पीड़िता ने कहा कि उसका पति चार साल से रिजवी के साथ ड्राइवर था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि एक दिन रिजवी ने उसे घर से बाहर भेज दिया और फिर रात में उसके घर आया और उसके साथ बला’त्कार किया। उसने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें भी लीं और सोशल मीडिया साइटों पर अपलोड करने की धम’की दी।
पीड़िता के अनुसार उसने घटना के बारे में किसी को सूचित नहीं करने वरना उसके पति को जान से मारने की धम’की दी, लेकिन रिजवी ने उसके पति को बार-बार किसी काम के बहाने घर से बाहर भेजकर उसके साथ बला’त्कार करना जारी रखा।