देहरादून/नई दिल्ली: हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर बसी गफूर बस्ती (Gafoor Basti) के अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सर्वोच्च अदालत ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें उसने गफूर बस्ती में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बस्ती में रहने वाले करीब 50 हजार लोगों को राहत मिली है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौराना गफूर बस्ती में दुआओं का दौर शुरू हो गया था। सड़क पर सैकड़ों की संख्या में बैठकर महिलाएं अपने हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की दुआ कर रही थींं। अब इनकी दुआएं कुबूल हो गई हैं।