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बॉम्बे हाईकोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र रद्द करने के खिलाफAPCRकी याचिका पर राज्य सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी किया

RK News by RK News
September 11, 2025
Reading Time: 1 min read
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बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने नायब तहसीलदारों द्वारा जारी सैकड़ों जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर एक नोटिस जारी किया है और अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।
यह आदेश मंगलवार को एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 5159/2025 की सुनवाई के दौरान आया। याचिका में 12 मार्च को जारी राज्य सरकार के प्रस्ताव और 17 मार्च के एक आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें 11 अगस्त, 2023 के बाद नायब तहसीलदारों द्वारा जारी सभी जन्म प्रमाण पत्र रद्द करने का निर्देश दिया गया था।
स्थानीय मीडिया ने बताया है कि अकेले नागपुर में, मार्च के आदेश के बाद 783 प्रमाण पत्र अमान्य कर दिए गए, और नगर निगम ने नागरिकों से नए सिरे से आवेदन करने का आग्रह किया है। एपीसीआर ने तर्क दिया कि ये आदेश मनमाने, अवैध हैं और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 2023 के साथ-साथ अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन करते हैं। समूह ने कहा कि 12 मार्च के प्रस्ताव ने विलंबित जन्म पंजीकरण के लिए 13 नई आवश्यकताएं लागू कीं, जिससे प्रक्रियाआम नागरिकों के लिए अनावश्यक रूप से जटिल और दुर्गम।
एपीसीआर महाराष्ट्र के महासचिव शाकिर शेख ने एक बयान में कहा, “रद्द करने के आदेश ने हज़ारों लोगों को बिना सुनवाई के उनके प्रमाणपत्रों से वंचित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।”
आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल में प्रवेश और पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक हैं। मानवाधिकार अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि इन्हें रद्द करने से कई लोग – खासकर गरीब और हाशिए पर रहने वाले निवासी – नागरिकता साबित करने में असमर्थ हो सकते हैं, और कुछ को डर है कि उनके साथ गलत तरीके से विदेशी जैसा व्यवहार किया जा सकता है।उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार, उसके मुख्य सचिव, जिला कलेक्टरों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को लिखित जवाब देने का निर्देश दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता फिरदौस मिर्ज़ा ने बहस की, और अधिवक्ता सैयद ओवैस अहमद, एफ. काशिफ और शोएब इनामदार ने उनकी सहायता की।

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