सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने बिलकीस बानो मामले में उम्रकैद की सजा पाए 11 दोषियों की रिहाई मामले में एक अहम फ़ैसला लिया है। उन्होंने दोषियों की रिहाई वाले गुजरात सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष बिलकीस बानो की ओर से पेश अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने मंगलवार को इस मामले का ज़िक्र किया।याचिकाएँ न्यायमूर्ति रस्तोगी की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हैं क्योंकि उन्होंने मई 2022 के फ़ैसले को लिखा था जिसमें गुजरात सरकार को छूट के आवेदनों पर फ़ैसला करने का निर्देश दिया गया था।