नई दिल्ली: स्मार्टफोन यूजर्स तेजी से प्रीमियम फोन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। प्रीमियम फोन इस्तेमाल करने की वजह से ज्यादातर यूजर्स सेकेंड हैंड फोन भी खरीदने में झिझकते नहीं हैं। लेकिन अब News17 की खबर के मुताबिक आपको अलर्ट हो जाना होगा अगर आपने चोरी का स्मार्टफोन खरीदा है और इसकी जानकारी पुलिस को मिल जाएगी. आपको 3 साल तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा हो सकती है।
इतना ही नहीं 3 साल की सजा के साथ-साथ एक लाख रुपए जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आपको बता दें कि यह सजा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 (बी) के तहत दी जाएगी। जिसमें सजा के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।