नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के मदरसों में मुंशी, मौलवी, आलिम की पढ़ाई की जगह प्रदेश के अन्य कॉलेजों में तकनीकी व विज्ञान की दी जा रही शिक्षा मदरसों में भी दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, कोर्ट ने याचिका को गैर पोषणीय बताया।
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ ने हाईकोर्ट की अधिवक्ता सहर नकवी की तरफ से दाखिल जनहित याचिका को खारिज करते हुए पारित किया।
उक्त मांग को लेकर याची अधिवक्ता ने इससे पूर्व भी हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसे दोबारा याचिका दाखिल करने की कोर्ट से अनुमति लेते हुए वापस ले लिया था। यह याचिका उक्त मुद्दे को लेकर फिर दाखिल की गई थी।