आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने ओखला के बटला हाउस इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा जारी तोड़फोड़ के नोटिस के खिलाफ दायर अपनी जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय से वापस ले ली है। अमानतुल्लाह खान ने इस मामले में डीडीए के नोटिस को चुनौती दी थी, जिसमें बटला हाउस के निवासियों को उनके घरों को तोड़ने का आदेश दिया गया था।अमानतुल्लाह खान ने याचिका वापस लेने के बाद कहा, ‘जिन लोगों को नोटिस मिला है, वे तीन दिन के अंदर अर्जी दे सकते हैं। हमने अपनी जनहित याचिका इसलिए वापस ली है, क्योंकि लोगों को वहां रहते हुए 50 साल से ज्यादा हो गए हैं। अचानक उन्हें बेघर कर देना गलत है। डीडीए इस पूरे इलाके को तोड़ना चाहती है और इसके पीछे भाजपा की हुकूमत है।’खान ने आरोप लगाया कि डीडीए की कार्रवाई के पीछे राजनीतिक मंशा है और यह स्थानीय निवासियों के साथ अन्याय है। बटला हाउस के निवासियों का कहना है कि वे दशकों से इस इलाके में रह रहे हैं और अचानक नोटिस जारी कर उनके घरों को तोड़ना अनुचित है। इस मामले में डीडीए की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। (आभार: अमर उजाला )