दिल्ली हाईकोर्ट ने राजद्रोह के मामले में जेल में बंद शरजील इमाम को जमानत दे दी है। शरजील इमाम ने ट्रायल कोर्ट के 17 फरवरी के बेल नहीं देने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कथित तौर इमाम पर जामिया मिलिया इस्लामिया और एएमयू में दिए गए भाषणों में भड़काऊ बातें करने के तहत राजद्रोह का आरोप लगा था।
जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की बैंच ने इमाम की जमानत याचिका मंजूर कर ली। शरजील इमाम ने इमाम ने अधिकतम सात साल की सजा का आधा हिस्सा काट लेने के आधार पर जमानत मांगी थी। शरजील इमाम की ओर से एडवोकेट तालिब मुस्तफा और अहमद इब्राहिम पेश हुए थे।