दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. वह 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कोर्ट से अमानतुल्लाह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया था.
राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज राकेश स्याल की कोर्ट ने अमानतुल्लाह को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया. सुनवाई के दौरान अमानतुल्लाह खान के वकील ने आज सोमवार को कोर्ट से कहा कि अमानतुल्लाह को न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाना चाहिए बल्कि उन्हें रिहा कर देना चाहिए.
कोर्ट के आदेश और निर्देश पर जब भी जरूरत होगी अमानतुल्लाह खान ईडी या कोर्ट के सामने पेश हो जाएंगे. साथ ही उनके वकील ने कहा कि अगर उन्हें जेल भेजा जाता है तो वहां उन्हें घर का बना खाना और विधायक निधि का इस्तेमाल करने के लिए हस्ताक्षर करने की इजाजत दी जाए.
इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने चार दिन की हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद अमानतुल्लाह खान को कोर्ट के समक्ष पेश किया था. ईडी ने 2 सितंबर को दिल्ली के ओखला क्षेत्र में AAP विधायक अमानतुल्लाह के घर की तलाशी लेने के बाद हिरासत में ले लिया था. उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया.
ईडी का आरोप था कि तलाशी के दौरान विधायक से कुछ सवाल पूछे गए, लेकिन वह सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे थे. इस वजह से उन्हें पकड़ना पड़ा.