ज्ञानवापी विवाद मामले में हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति दी जाएगी या नहीं, इसका फ़ैसला वाराणसी की स्थानीय अदालत में ही होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया है। इसने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मस्जिद परिसर के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग वाली 5 हिंदू महिलाओं के मुकदमे की सुनवाई को चुनौती दी गई थी।
इस तरह कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के 12 सितंबर, 2022 के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें भी मुक़दमे को बरकरार रखा गया था। 2021 में पांच महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर देवी-देवताओं की पूजा करने के अपने अधिकार को लागू करने के लिए वाराणसी जिला अदालत में एक मुकदमा दायर किया था। अदालत ने इस मुकदमे को बरकरार रखा। तब मस्जिद कमेटी ने अक्टूबर 2022 में अदालत के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।