Roznama Khabrein
No Result
View All Result
  • होम
  • समाचार
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • एजुकेशन
  • विचार
  • हेट क्राइम
  • अन्य
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • اردو
اردو
  • होम
  • समाचार
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • एजुकेशन
  • विचार
  • हेट क्राइम
  • अन्य
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • اردو
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home समाचार

‘आप हद से आगे जा रहे हैं’: लाइसेंस बहाल न करने पर बॉम्बे HC ने FDA पर लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना

RK News by RK News
August 19, 2026
Reading Time: 1 min read
0
‘आप हद से आगे जा रहे हैं’: लाइसेंस बहाल न करने पर बॉम्बे HC ने FDA पर लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) को कड़ी फटकार लगाते हुए पुणे की एक मिठाई की दुकान का लाइसेंस बहाल न करने के मामले में 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना FDA का महत्वपूर्ण और सराहनीय उद्देश्य है, लेकिन इस मामले में विभाग अपने अधिकारों की सीमा से आगे चला गया। कोर्ट ने Gurunanak Dairy and Sweets के खिलाफ लाइसेंस निलंबन का आदेश रद्द करते हुए दुकान को तत्काल दोबारा खोलने की अनुमति दे दी।

RELATED POSTS

गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर विवाद, अमृता फडणवीस ने किया विरोध

दिल्ली SIR में बड़ा झटका; चांदनी चौक के बूथ पर 729 वोटरों से अब सिर्फ 1 नाम

BSP में फिर बड़ा उलटफेर: मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाला

98% हाइजीन अनुपालन के बाद भी लाइसेंस नहीं किया बहाल

मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस रविंद्र वी. घुगे और जस्टिस गौतम ए. अंखद की पीठ ने की। अदालत के सामने सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ी शिकायत के बाद कार्रवाई झेलने वाली दुकान का दोबारा निरीक्षण किया गया था। इस निरीक्षण में दुकान ने 36 में से 35 अंक हासिल किए, यानी उसका अनुपालन स्तर 98 प्रतिशत पाया गया।इसके बावजूद महाराष्ट्र FDA ने दुकान का लाइसेंस बहाल नहीं किया और उसे बंद रखा। इसी बात पर हाईकोर्ट ने विभाग से सवाल किया कि जब नए निरीक्षण में दुकान ने लगभग सभी निर्धारित मानकों को पूरा कर लिया था, तो उसे कारोबार फिर से शुरू करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई।

FDA ने अपील लंबित होने का दिया हवाला

FDA की ओर से अदालत में दलील दी गई कि लाइसेंस निलंबन के खिलाफ विभागीय अपील लंबित है और जब तक उस पर फैसला नहीं होता, तब तक दुकान को दोबारा खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

हाईकोर्ट इस तर्क से संतुष्ट नहीं हुआ। पीठ ने FDA की इस दलील को ‘लंगड़ा बहाना’ बताते हुए सवाल किया कि जब दुकान ने नए निरीक्षण में 98 प्रतिशत अनुपालन हासिल कर लिया है, तब भी उसे दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए अपील की प्रक्रिया में क्यों उलझाया जा रहा है। अदालत ने विभाग की इस कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई और इसे नागरिकों को परेशान करने वाला रवैया बताया।

‘आप हद से आगे जा रहे हैं’

सुनवाई के दौरान पीठ ने FDA की कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विभाग की मंशा भले ही सराहनीय हो, लेकिन इस मामले में उसने जरूरत से ज्यादा कठोर रुख अपनाया। अदालत ने विभाग की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि 98 प्रतिशत अनुपालन के बाद भी दुकान को बंद रखना समझ से परे है।पीठ ने इस स्थिति को ‘विकृत’ प्रशासनिक रवैया बताते हुए कहा कि एक तरफ निरीक्षण में लगभग पूरी तरह नियमों का पालन पाया गया और दूसरी तरफ दुकान को लाइसेंस बहाल कराने के लिए अलग अपील प्रक्रिया में जाने को कहा गया। अदालत ने इस रवैये पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी नीतियों के बारे में जितना कम कहा जाए, उतना बेहतर है।

फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद शुरू हुआ था मामला

यह पूरा विवाद 12 जून से शुरू हुआ था। FDA ने Gurunanak Dairy and Sweets का खाद्य लाइसेंस एक फूड पॉइजनिंग शिकायत और साफ-सफाई से जुड़े सवालों के बाद निलंबित कर दिया था। दुकान ने इस कार्रवाई को 15 जून को चुनौती दी थी।

इसके बाद दुकान की ओर से 9 जुलाई को FDA के सामने एक अनुपालन रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें पहले उठाई गई खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी चिंताओं को दूर किए जाने की जानकारी दी गई। इसके चार दिन बाद 13 जुलाई को FDA की ओर से दुकान का दोबारा निरीक्षण किया गया।निरीक्षण में दुकान को 36 में से 35 अंक मिले। इसका अर्थ था कि जांचे गए मानकों में दुकान ने 98 प्रतिशत अनुपालन हासिल किया था। इसके बावजूद FDA ने लाइसेंस बहाल करने से इनकार कर दिया और दुकान का संचालन जारी नहीं हो सका।

34 दिन बंद रही दुकान, 8.5 लाख रुपये के नुकसान का दावा

दुकान की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता अभिजीत देसाई ने दावा किया कि लंबे समय तक दुकान बंद रहने से कारोबार को लगभग 8.5 लाख रुपये का प्रत्यक्ष राजस्व नुकसान हुआ। उनके मुताबिक, दुकान कुल 34 दिनों तक बंद रही और दोबारा निरीक्षण में लगभग पूर्ण अनुपालन सामने आने के बावजूद FDA ने लाइसेंस बहाल नहीं किया।इसी वजह से दुकानदारों ने हाईकोर्ट का रुख किया और लाइसेंस निलंबन हटाने के साथ-साथ बंदी से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई की मांग की।

हाईकोर्ट ने FDA की कार्रवाई और प्रक्रिया में अंतर बताया

हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अदालत FDA द्वारा खाद्य सुरक्षा के लिए की गई शुरुआती कार्रवाई के खिलाफ नहीं है। खाद्य सुरक्षा मानकों को लागू करना और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना FDA की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।हालांकि, पीठ की आपत्ति इस बात को लेकर थी कि बाद के निरीक्षण में दुकान के 98 प्रतिशत अनुपालन के बावजूद उसे अनिश्चित अवधि तक बंद रखा गया। अदालत के मुताबिक, एक बार नए निरीक्षण में स्थिति में पर्याप्त सुधार और लगभग पूर्ण अनुपालन सामने आ जाने के बाद प्रशासन को मामले पर व्यावहारिक और तर्कसंगत तरीके से विचार करना चाहिए था।

FDA को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने FDA को दुकान को हुए आर्थिक नुकसान के लिए 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि यह राशि 30 दिनों के भीतर जमा की जाए।इसके साथ ही पीठ ने दुकान के लाइसेंस के निलंबन का आदेश भी रद्द कर दिया और Gurunanak Dairy and Sweets को तत्काल अपना कारोबार दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी।

खाद्य सुरक्षा कार्रवाई के बीच आया अदालत का फैसला

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र FDA खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों को लेकर होटल, रेस्तरां, क्लब और क्विक-कॉमर्स कंपनियों के डार्क स्टोर सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई तेज कर रहा है। अदालत ने इस व्यापक अभियान के उद्देश्य पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन पुणे की इस दुकान के मामले में विभाग की कार्रवाई को जरूरत से ज्यादा कठोर माना।मामले में हाईकोर्ट का फैसला प्रशासनिक कार्रवाई के बाद दोबारा निरीक्षण में अनुपालन पाए जाने के बावजूद किसी व्यवसाय को अनावश्यक रूप से बंद रखने के खिलाफ महत्वपूर्ण टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है। अदालत के आदेश के बाद दुकान तत्काल अपना संचालन शुरू कर सकेगी, जबकि FDA को 5 लाख रुपये का मुआवजा भी देना होगा।

Tags: Bombay HCFDA FineFood LicenceFood SafetyGurunanak Dairy and SweetsMaharashtra FDAPune Sweet Shop
ShareTweetSend
RK News

RK News

Related Posts

गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर विवाद, अमृता फडणवीस ने किया विरोध
समाचार

गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर विवाद, अमृता फडणवीस ने किया विरोध

September 10, 2026
दिल्ली में SIR से पहले मतदाता सूची में करीब 11 लाख नाम कम हुए, जिसके बाद चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
समाचार

दिल्ली SIR में बड़ा झटका; चांदनी चौक के बूथ पर 729 वोटरों से अब सिर्फ 1 नाम

September 10, 2026
BSP में फिर बड़ा उलटफेर: मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाला
समाचार

BSP में फिर बड़ा उलटफेर: मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाला

September 10, 2026
‘सरकार की नाकामी पर सवाल करोगे तो धमकी और टॉर्चर मिलेगा’, गुलजार सिंह की मौत पर राहुल गांधी का हमला
समाचार

‘सरकार की नाकामी पर सवाल करोगे तो धमकी और टॉर्चर मिलेगा’, गुलजार सिंह की मौत पर राहुल गांधी का हमला

September 9, 2026
‘मजिस्ट्रेट की हिम्मत कैसे हुई…’ जंतर-मंतर मामले में छात्र को नोटिस पर CJI सूर्यकांत नाराज
समाचार

‘मजिस्ट्रेट की हिम्मत कैसे हुई…’ जंतर-मंतर मामले में छात्र को नोटिस पर CJI सूर्यकांत नाराज

September 9, 2026
होर्मुज में फिर बारूदी जंग, अमेरिका ने 5 ईरानी टैंकर किए तबाह;  ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तेज
समाचार

होर्मुज में फिर बारूदी जंग, अमेरिका ने 5 ईरानी टैंकर किए तबाह; ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तेज

September 9, 2026
Next Post
ज़ोहरान ममदानी के RSS कार्यक्रम के विरोध पर विवाद,RSS ने दिया जवाब

ज़ोहरान ममदानी के RSS कार्यक्रम के विरोध पर विवाद,RSS ने दिया जवाब

हैवानियत! बाढ़ के मलबे में तबाही के बीच शव से सोने की बालियां नोच रहे थे! VIDEO वायरल

हैवानियत! बाढ़ के मलबे में तबाही के बीच शव से सोने की बालियां नोच रहे थे! VIDEO वायरल

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recommended Stories

जामिया छात्रों का हाईएस्ट प्लेसमेंट परफोर्मेंस

July 20, 2022

बटला हाउस में तोड़फोड़ पर फोरी रोक  से HC का इन्कार, अमानतुल्लाह खान की pil पर सुनवाई की तारीख दे दी

June 10, 2025

पाकिस्तान के 400 ड्रोन तबाह, 36 जगह से घुसपैठ नाकाम ,पढ़िए सेना ने क्या-क्या बताया

May 9, 2025

Popular Stories

  • दिल्ली में 1396 कॉलोनियां हैं अवैध, देखें इनमें आपका इलाका भी तो नहीं शामिल ?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • मेवात के नूह में तनाव, 3 दिन इंटरनेट सेवा बंद, 600 परFIR

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • कौन हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के नए चांसलर डॉक्टर सैय्यदना सैफुद्दीन?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • हमारे  पास ठोस सबूत नहीं, कनाडा  ने माना|भारत ने कहा- हमारे आरोपों की पुष्टि

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • NCERT Recruitment 2023 में नौकरी पाने का जबरदस्त मौका, कल से शुरू होगा आवेदन, जानें तमाम डिटेल

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • पकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में महिला यूट्यूबर ज्योति गिरफ्तार, पूछताछ में किए बड़े खुलासे

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Roznama Khabrein

The Roznama Khabrein advocates rule of law, human rights, minority rights, national interests, press freedom, and transparency on which the newspaper and newsportal has never compromised and will never compromise whatever the costs.

More... »

Recent Posts

  • गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर विवाद, अमृता फडणवीस ने किया विरोध
  • दिल्ली SIR में बड़ा झटका; चांदनी चौक के बूथ पर 729 वोटरों से अब सिर्फ 1 नाम
  • BSP में फिर बड़ा उलटफेर: मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाला

Categories

  • Uncategorized
  • अन्य
  • एजुकेशन
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • विचार
  • समाचार
  • हेट क्राइम

Quick Links

  • About Us
  • Support Us
  • Terms & Conditions
  • Privacy Policy
  • Grievance
  • Contact Us

© 2021 Roznama Khabrein Hindi

No Result
View All Result
  • होम
  • समाचार
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • एजुकेशन
  • विचार
  • हेट क्राइम
  • अन्य
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • اردو

© 2021 Roznama Khabrein Hindi