नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज बड़ा फैसला सुनाया. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने साफ किया कि इस पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है. इससे पहले 22 मई को लगातार तीन दिन चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने वक्फ कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए उस पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी. वहीं केंद्र सरकार ने कानून को वैध बताते हुए इसके पक्ष में दलीलें रखी थीं. अदालत के अंतरिम आदेश से मुस्लिम पक्ष को आंशिक तौर पर राहत मिली है.
सुप्रीम कोर्ट का आदेश तीन अहम मुद्दों पर केंद्रित रहा
••पहला- क्या सुनवाई पूरी होने तक वक्फ की संपत्तियों को डी-नोटिफाई किया जा सकता है.
••दूसरा- वक्फ बोर्ड की संरचना से जुड़ा सवाल, जिसमें कहा गया था कि पदेन सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए.
••तीसरा- कलेक्टर की जांच के दौरान संपत्ति को वक्फ की संपत्ति न मानने से जुड़ा मुद्दा
.*••सुप्रीम कोर्ट ने इन बिंदुओं पर स्पष्ट किया कि कानून को रोके जाने का कोई कारण नहीं है और आगे की विस्तृत सुनवाई में इन प्रश्नों पर विस्तार से विचार होगा. अभी तफसील का इन्तजार है साभार एनडीटीवी इंडिया












