नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट हज ऑपरेटर कंपनियों को हज और उमराह यात्रा पर जीएसटी से छूट देने से इनकार कर दिया, इसके साथ ही एससी ने ऑपरेटरों की याचिका खारिज कर दी।
अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों की दलील दी थी कि जिस तरह हज कमेटी के जरिए हज पर जाने वालों को कोई सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ता, उसी तरह निजी ऑपरेटर के माध्यम से हज यात्रा को भी जीएसटी से मुक्त रखना चाहिए।