नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने निर्देश दिया कि नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर व शिकायतों को लेकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।
SC ने मोदी सरकार व उन राज्यों को जहां पर नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उन्हें नोटिस भी जारी किया, यह नोटिस नूपुर शर्मा को मिल रही धमकियों के बाद उनकी सुरक्षा के संबंध में जारी किया गया है जिससे वह राहत के लिए उन राज्यों की हाई कोर्ट में जा सकें।
नूपुर के वकील मनिंदर सिंह ने SC से उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज 9 मामलों को क्लब करने का अनुरोध किया था, नूपुर के खिलाफ पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज की गई हैं।
मनिंदर सिंह ने अदालत से कहा कि उनकी मुवक्किल को मिल रही जान से मारने की धमकियों के बाद वह इस स्थिति में नहीं हैं कि राहत के लिए हाई कोर्ट का रुख कर सकें, इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न किए जाने का आदेश दिया।
नूपुर ने अपनी याचिका में कहा था कि SC के द्वारा की गई कड़ी टिप्पणियों के बाद उन्हें फिर से धमकियां मिल रही हैं। बता दें कि SC ने 1 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा को जमकर लताड़ लगाई थी और कहा था कि उनका बयान बेहद खराब है और उन्हें इसके लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।