कर्नाटक सरकार का मुस्लिमों के लिए चार फीसदी कोटा खत्म करने का फ़ैसला नौ मई तक लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह फ़ैसला दिया है। इसने यह निर्देश तब दिया जब राज्य सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। राज्य में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत कोटा खत्म करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के बीच ही गृहमंत्री अमित शाह ने एक चुनावी सभा में कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।
बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुरुआत में कहा कि वह दिन में जवाब दाखिल करेंगे।