नई दिल्ली :९गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शनिवार को राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) लाइसेंस कथित तौर पर विदेशी फंडिंग कानून का उल्लंघन करने के आरोप में राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द कर दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन गांधी परिवार से जुड़ा एक गैर-सरकारी संगठन है।
जनसत्ता ऑनलाइन ने सूत्रों के के हवाले से खबर दी है कि, जुलाई 2020 में MHA ने एक कमेटी का गठन किया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर फाउंडेशन को रद्द करने का फैसला लिया गया। जांच में पता चला है कि नियमों को ताक पर रखकर राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से फंड लिया। गृह मंत्रालय इस मामले की जांच लंबे समय से कर रहा था। जांच में राजीव गांधी फाउंडेशन के गलत पाए जाने पर गृह मंत्रालय के विदेश विभाग ने यह एक्शन लिया है। अधिकारी ने कहा कि एफसीआरए लाइसेंस पंजीकरण रद्द होने के तुरंत बाद राजीव गांधी फाउंडेशन और उसके पदाधिकारियों को एक लिखित नोटिस भेजा गया है।
जनसत्ता के मुताबिक अधिकारी ने बताया कि जुलाई 2020 में एमएचए द्वारा गठित समिति ने विभिन्न एफसीआरए मानदंडों के उल्लंघन के बारे में अपने निष्कर्षों की ओर इशारा किया है, जिसके परिणामस्वरूप राजीव गांधी फाउंडेशन के पंजीकरण को रद्द कर दिया गया है, जिसे 1991 में स्थापित किया गया था।