नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने अब नागरिकों को अपने परिवार के मुखिया की सहमति से आधार (Aadhar) में पते को ऑनलाइन अपडेट करने की अनुमति दे दी है। मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में यह सुविधा उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी गई। आवेदक और परिवार के मुखिया दोनों के नाम और उनके बीच संबंध का उल्लेख करते हुए राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि दस्तावेजों में से किसी एक के प्रमाण पेश करने के बाद नई प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस प्रक्रिया के लिए परिवार के मुखिया के मोबाइल नंबर से ओटीपी की जरूरत होगी।
संबंध दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर यूआईडीएआई के निर्धारित प्रारूप पर परिवार के मुखिया स्वयं घोषणा करके अपनी अनुमति दे सकते हैं। बयान में बताया गया, “आधार में परिवार के मुखिया के माध्यम से ऑनलाइन पता अपडेट करने की सुविधा नागरिकोंं के रिश्तेदारों जैसे बच्चों, पति या पत्नी, माता-पिता आदि के लिए बहुत मददगार होगी, जिनके पास अपने आधार में पते को अपडेट करने के लिए स्वयं के नाम पर सहायक दस्तावेज नहीं होता हैं। देश के भीतर विभिन्न कारणों से शहरों और कस्बों में जाने वाले लोगों के साथ, इस तरह की सुविधा लाखों लोगों के लिए फायदेमंद होगी।”