सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित हिंदू पक्ष के 18 मामलों की विचारणीयता को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के खिलाफ दायर की गयी याचिका पर नौ दिसंबर को सुनवाई करेगा.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के संभल शाही मस्जिद मामले में दखल देते हुए निचली अदालत को मामले की आगे सुनवाई ना करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, ‘जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई आदेश जारी ना करे, तब तक निचली अदालत सुनवाई ना करे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लंबित रखा है और इसकी सुनवाई अब 8 जनवरी से पहले होगी. कांग्रेस पार्टी ने संभाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है
हाई कोर्ट जाए शाही जामा मस्जिद प्रबंधन कमिटी
सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद मामले में संभल की प्रबंधन समिति को निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जाने को कहा है. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, ‘जब तक वे हाई कोर्ट नहीं जाते, हम नहीं चाहते कि कुछ हो. निचली अदालत अपने आदेश पर अमल नहीं करेगी. CJI ने कहा कि केस के मेरिट पर हम कुछ नहीं कह रहे है. शाही मस्जिद प्रबंधन कमिटी को कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं. 8 जनवरी से पहले इस मामले में निचली अदालत में कोई करवाई नहीं होगी. शाही मस्जिद कमिटी तब तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल न करें.
हम नहीं चाहते कि वहां कुछ हो- CJI
शाही जामा मस्जिद प्रबंधन कमिटी ने याचिका दाखिल की है कि सर्वे पर तुरंत रोक लगाई जाए. याचिका में निचली अदालत के सर्वे के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई, जिसे एक तरह से कोर्ट ने मान लिया है. सीजेआई ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा, ‘हम इस केस को इसलिए ले रहे हैं, ताकि सौहार्द बना रहे. हम नहीं चाहते कि वहां कुछ हो. हम इस मामले को लंबित रखेंगे. फिलहाल इस मामले में निचली अदालत कोई कार्रवाई नहीं करें. हम मेरिट में नहीं जा रहे हैं. हम नहीं चाहते कि इस बीच कुछ हो. इस मामले में जिला कोर्ट को मध्यस्थता समितियां बनानी चाहिए. हमें पूरी तरह से तटस्थ रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी अप्रिय न हो.’
आभार:–NDTV