जयपुर: जयपुर बम ब्लास्ट केस में फांसी की सजा पाने वाले चारों दोषियों को बरी कर दिया गया है. जयपुर हाइकोर्ट ने चारों दोषियों के डेथ रेफरेंस खारिज कर दिए हैं. ट्रायल कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी. हाईकोर्ट ने सभी सबूतों को खारिज करते हुए चारों को बरी कर दिया है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद चारों दोषियों के वकील सैय्यद अली ने बताया कि ये न्याय की जीत है. पिछले 16 सालों से हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे. अब यह हमारे लिए राहत की खबर है.
हाईकोर्ट ने 28 अपीलों को बुधवार को मंजूर कर ये फैसला सुनाया है. जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन की बेंच ने कहा- ‘ जांच अधिकारी को लीगल जानकारी नहीं है. इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी को कहा गया है.’
Ndtv रिपोर्ट के मुताबिक निचली कोर्ट ने UAPA के तहत दोषी माना थासाल 2019 में निचली कोर्ट ने जयपुर बम ब्लास्ट केस में फैसला सुनाते हुए इस मामले के 4 आरोपियों मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को दोषी माना था. कोर्ट ने आरोपियों को UAPA के तहत अलग-अलग धाराओं में दोषी माना था. एक आरोपी को बरी भी कर दिया गया था. इस मामले में कुल 5 आरोपी थे.
सजा सुनाते वक्त निचली कोर्ट ने कहा था कि विस्फोट के पीछे जेहादी मानसिकता थी. यह मानसिकता यहीं नहीं थमी. इसके बाद अहमदाबाद और दिल्ली में भी विस्फोट किए गए.