इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की दोषसिद्धि और तीन साल की जेल की सजा को निलंबित करके एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया।पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इस लंबे समय से प्रतीक्षित फैसले की घोषणा इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की अगुवाई वाली खंडपीठ द्वारा की गई थी। आईएचसी ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में अपनी सजा को चुनौती देने वाली इमरान खान की अपील पर अपना फैसला सोमवार को लंबित रखा था।