केरल के ईसाई समुदाय यहोवा साक्षियों की सभा में गत 29 अक्टूबर को हुए ब्लास्ट की गैर जिम्मेदाराना तरीके से मीडिया कवरेज करने के आरोप में थ्रीक्काकारा थाने में लोकस टीवी चैनल के पत्रकारों और संपादकों के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है. कोच्चि के कलामासेरी जहां ब्लास्ट हुआ था वहीं के निवासी यासीन अराफात की शिकायत के आधार पर 31 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की गई थी.
मामले की जांच में जुटे एक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 29 अक्टूबर को कोच्चि में ईसाई संप्रदाय यहोवा के साक्षियों की एक सभा में हुए विस्फोटों के गैर जिम्मेदाराना कवरेज के माध्यम से विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है. इसके लिए एक मलयालम टीवी समाचार चैनल और उसके स्टाफ पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पत्रकार और टीवी चैनल ने आईईडी विस्फोटों को मौजूदा इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष से जोड़ने का प्रयास किया. इसके आधार पर राज्य में मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की गई.
सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश के तहत मामला दर्ज
जांच से जुड़े कोच्चि के थ्रीक्काकारा पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, “एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 153 (ए) और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (ओ) के तहत दर्ज की गई है. हम मामले की जांच कर रहे हैं. ” भारतीय दंड विधान की ये धाराएं सद्भावना बिगाड़ने और साजिश रचने के लिए
लगायी जाती हैं. ये गैरजमानती हैं और कैद के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है.
क्या है समाचार चैनल का जवाब
वही मामला दर्ज होने के बाद आरोपी चैनल ने बयान जारी कर प्रतिक्रिया दी है. टीवी चैनल की ओर से कहा गया है कि पुलिस की इस प्राथमिकी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी. यह संकीर्ण हितों की रक्षा के लिए मीडिया की स्वतंत्रता को बाधित करने का प्रयास है. इसे किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके खिलाफ हर तरह के कानूनी विकल्प अपनाए जाएंगे. (साभार ABP न्यूज़)