Roznama Khabrein
No Result
View All Result
  • होम
  • समाचार
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • एजुकेशन
  • विचार
  • हेट क्राइम
  • अन्य
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • اردو
اردو
  • होम
  • समाचार
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • एजुकेशन
  • विचार
  • हेट क्राइम
  • अन्य
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • اردو
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home समाचार

ईडी किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई के अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रख सकती: सुप्रीम कोर्ट

RK News by RK News
March 20, 2024
Reading Time: 1 min read
0

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पूरक आरोप पत्र दायर करके आरोपी व्यक्तियों को डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार करने और जांच जारी रखने के अभ्यास की निंदा की, जिससे ऐसे व्यक्तियों को अनिश्चित काल तक जेल में रखा गया।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि ईडी द्वारा अनिश्चित काल तक जांच जारी रखने और आरोपी को बिना सुनवाई के जेल में रखने की जो परिपाटी अपनाई जा रही है, वह अदालत को परेशान कर रही है और वह इस मुद्दे पर विचार करेगी।
न्यायमूर्ति खन्ना ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू से कहा, जो ईडी की ओर से पेश हो रहे थे “डिफॉल्ट जमानत का पूरा उद्देश्य यह है कि जांच पूरी होने तक आपको गिरफ्तार नहीं किया जाए। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, आप यह नहीं कह सकते कि मुकदमा शुरू नहीं होगा। आप पूरक आरोपपत्र दाखिल नहीं कर सकते और व्यक्ति बिना सुनवाई के जेल में है। इस मामले में शख्स 18 महीने से जेल में है. इससे हमें परेशानी हो रही है. किसी मामले में हम इसे उठाएंगे और हम आपको इसमें अवगत करा रहे हैं। जब आप किसी आरोपी को गिरफ्तार करते हैं तो मुकदमा शुरू करना होता है।“
एक व्यक्ति जिसे किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है, वह डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार हो जाता है जब जांच अधिकारी जांच पूरी करने या दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में निर्धारित समय सीमा के भीतर आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट दायर करने में असमर्थ होते हैं।
यह आमतौर पर 60 दिन या 90 दिन का होता है और अगर उस अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं होती है, तो आरोपी डिफ़ॉल्ट जमानत लेने का हकदार है।
हालांकि, कई बार जांच अधिकारी जांच पूरी न होने पर भी आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत से इनकार करने के लिए पूरक आरोप पत्र दायर करते हैं।
न्यायालय ने अवैध खनन मामले में प्रेम प्रकाश नामक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आज यह टिप्पणी की।
प्रकाश पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सहयोगी होने का आरोप है।
उस पर अपने सहयोगियों के साथ बड़े लेन-देन का आरोप है, जो अवैध खनन और पत्थर के चिप्स के परिवहन में शामिल थे। उसके खिलाफ मामले के अनुसार, प्रकाश ने अपराध की आय अर्जित की और अपने सहयोगियों के धन को वैध बनाया और व्यक्तिगत लाभ के लिए भी उनका इस्तेमाल किया। आरोप है कि उसे बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भारी नकदी के साथ-साथ धन प्राप्त हुआ, जो खनन गतिविधियों से उत्पन्न और अर्जित किया गया है।
झारखंड उच्च न्यायालय ने जनवरी 2023 में उन्हें इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद शीर्ष अदालत में अपील की गई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि प्रकाश 18 महीने से जेल में बंद है और यह स्पष्ट रूप से जमानत का मामला है।
अदालत ने कहा कि जमानत का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से आता है और धारा 45 पीएमएलए (जिसमें जमानत के लिए कठोर दोहरी शर्तें दी गई हैं) अदालत के लिए जमानत देने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए एक बाधा नहीं होगी।
अदालत ने अंततः मामले को 29 अप्रैल को सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया, जब वह तय करेगी कि अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं।
इसने ईडी को कानूनी मुद्दों पर जवाब देने का भी निर्देश दिया।
पीठ ने कहा कि निचली अदालत को तेजी से और अधिमानतः दिन के आधार पर आगे बढ़ने दें।(courtesy bar&bench)

RELATED POSTS

अमेरिका में Student Visa फिर शुरू, पर ट्रंप की ये शर्त माननी पड़ेगी

दिल्ली में 1396 कॉलोनियां हैं अवैध, देखें इनमें आपका इलाका भी तो नहीं शामिल ?

संजय निरुपम ने मुसलमानो पर लगाया मुंबई में ‘हाउसिंग जिहाद’ का आरोप, पहले कांग्रेस में था यह नेता

ShareTweetSend
RK News

RK News

Related Posts

समाचार

अमेरिका में Student Visa फिर शुरू, पर ट्रंप की ये शर्त माननी पड़ेगी

June 20, 2025
समाचार

दिल्ली में 1396 कॉलोनियां हैं अवैध, देखें इनमें आपका इलाका भी तो नहीं शामिल ?

June 20, 2025
समाचार

संजय निरुपम ने मुसलमानो पर लगाया मुंबई में ‘हाउसिंग जिहाद’ का आरोप, पहले कांग्रेस में था यह नेता

June 20, 2025
समाचार

ईरान का इजरायल पर अब साल्वो मिसाइलों से हमला, हाइफा और उत्तरी क्षेत्र में अफरातफरी, नागरिकों में दहशत

June 19, 2025
समाचार

सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व को निशाना बनाया तो भयंकर परिणाम होंगे.शिया धर्मगुरु अयातुल्ला अली सिस्तानी की चेतावनी

June 19, 2025
समाचार

मैंने भारत-पाक युद्ध रुकवाया, मुझे पाकिस्तान से प्यार…’, ट्रंप ने फिर दोहराया, मोदी को शानदार इंसान बताया

June 18, 2025
Next Post

लोकसभा चुनाव 2024: बसपा ने उत्तर प्रदेश में 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की

असम सरकार ने विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच ज़मीन बेचने के लिए एनओसी पर तीन महीने की रोक लगाई

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recommended Stories

भारत विरोधी कुछ भी नहीं कहा: राहुल की सफाई

March 16, 2023

दिल्ली के स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों का ऐलान

December 23, 2022

जामा मस्जिद पुताई प्रकरण:, संभल सांसद बर्क ने उठाए कई सवाल,एएसआई की भूमिका पर भी प्रश्नचिन्ह लगाया

March 3, 2025

Popular Stories

  • मेवात के नूह में तनाव, 3 दिन इंटरनेट सेवा बंद, 600 परFIR

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • कौन हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के नए चांसलर डॉक्टर सैय्यदना सैफुद्दीन?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • NCERT Recruitment 2023 में नौकरी पाने का जबरदस्त मौका, कल से शुरू होगा आवेदन, जानें तमाम डिटेल

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • पकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में महिला यूट्यूबर ज्योति गिरफ्तार, पूछताछ में किए बड़े खुलासे

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • नूपुर को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- बयान के लिए टीवी पर पूरे देश से माफी मांगे

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • दुआएं कुबूल, हल्द्वानी में नहीं चलेगा बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Roznama Khabrein

The Roznama Khabrein advocates rule of law, human rights, minority rights, national interests, press freedom, and transparency on which the newspaper and newsportal has never compromised and will never compromise whatever the costs.

More... »

Recent Posts

  • अमेरिका में Student Visa फिर शुरू, पर ट्रंप की ये शर्त माननी पड़ेगी
  • दिल्ली में 1396 कॉलोनियां हैं अवैध, देखें इनमें आपका इलाका भी तो नहीं शामिल ?
  • संजय निरुपम ने मुसलमानो पर लगाया मुंबई में ‘हाउसिंग जिहाद’ का आरोप, पहले कांग्रेस में था यह नेता

Categories

  • Uncategorized
  • अन्य
  • एजुकेशन
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • विचार
  • समाचार
  • हेट क्राइम

Quick Links

  • About Us
  • Support Us
  • Terms & Conditions
  • Privacy Policy
  • Grievance
  • Contact Us

© 2021 Roznama Khabrein Hindi

No Result
View All Result
  • होम
  • समाचार
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • एजुकेशन
  • विचार
  • हेट क्राइम
  • अन्य
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • اردو

© 2021 Roznama Khabrein Hindi