दिल्ली में महापौर चुनाव को लेकर चल रही तनातनी के बीच शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि निगम की पहली बैठक का नोटिस 24 घंटे के भीतर जारी हो। आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा कि निगम की पहली बैठक में महापौर का चुनाव होगा। मनोनीत सदस्यों को वोट देने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा महापौर का चयन होने के बाद उनकी अध्यक्षता में उप-महापौर और स्थाई समिति के सदस्यों को चुनाव होगा।
कोर्ट के इस आदेश को आम आदमी पार्टी अपनी जीत बता रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिले गा। ये साबित हो गया कि एलजी और बीजेपी मिलकर आये दिन दिल्ली में कैसे गैरकानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं।