गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव की सिंगल बेंच का फैसला, PM मोदी की डिग्री दिखाने की जरुरत नहीं, केजरीवाल पर 25000 जुर्माना. गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार, 31 मार्च को फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन और पोस्ट-ग्रेजुएशन की डिग्री प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है. इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने तुच्छ और भ्रामक पिटिशन करार देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिन्होंने पीएम के डिग्री सर्टिफिकेट के डिटेल्स मांगे थे.