Roznama Khabrein
No Result
View All Result
  • होम
  • समाचार
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • एजुकेशन
  • विचार
  • हेट क्राइम
  • अन्य
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • اردو
اردو
  • होम
  • समाचार
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • एजुकेशन
  • विचार
  • हेट क्राइम
  • अन्य
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • اردو
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home समाचार

बेंगलुरु कोर्ट ने घूसखोरी के आरोपी बीजेपी विधायक मदल विरुपक्षप्पा, बेटे के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री प्रसारित करने से मीडिया को रोक दिया

RK News by RK News
March 9, 2023
Reading Time: 1 min read
0

बेंगलुरु की एक सिविल कोर्ट ने सोमवार को 45 मीडिया संगठनों को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मदल विरुपक्षप्पा और उनके बेटे प्रशांत कुमार एमवी के खिलाफ अपमानजनक सामग्री प्रसारित करने से रोक दिया, जो वर्तमान में रिश्वत के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
न्यायाधीश बालगोपालकृष्ण ने कहा कि प्रशांत कुमार एमवी के कार्यालय पर लोकायुक्त पुलिस द्वारा की गई छापेमारी का मतलब यह नहीं हो सकता कि वह और विधायक दोनों भ्रष्टाचार के घोटाले में शामिल हैं।

अदालत ने कहा, “केवल लोकायुक्त पुलिस ने वादी संख्या 2 के कार्यालय पर छापा मारकर नोटों की गठरी जब्त की है, जिससे यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि दोनों वादी बड़े भ्रष्टाचार कांड में शामिल हैं। मात्र, जब्त की गई राशि इस निष्कर्ष पर पहुंचने का आधार नहीं है कि वादी रैंक के भ्रष्ट हैं।”
जनवरी 2023 में कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड (केएसडीएल) को रासायनिक तेल की आपूर्ति करने के लिए निविदा प्रक्रिया में सफलतापूर्वक भाग लेने के बाद, विरुपाक्षप्पा और उनके बेटे के खिलाफ एक शिकायत श्रेयस कश्यप द्वारा की गई थी, जो बेंगलुरु में केमिकल्स कॉर्पोरेशन नामक एक साझेदारी कंपनी के मालिक हैं। जहां विधायक अध्यक्ष होता है।
कश्यप ने लोकायुक्त पुलिस से शिकायत की कि विधायक और उनके बेटे ने शासनादेश और पैसा जारी करने के लिए 81 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।
लोकायुक्त पुलिस ने छापा मारा और प्रशांत सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि ठेकेदार गुरुवार शाम कुमारा पार्क में क्रिसेंट रोड पर एक निजी कार्यालय में ₹40 लाख की रिश्वत दे रहा था।
विधायक को मंगलवार को अंतरिम जमानत दे दी गई।آ
अभियुक्तों ने दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए दावा किया कि 46 मीडिया कंपनियां उनके खिलाफ मानहानिकारक सामग्री प्रसारित कर रही हैं। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि कुछ चैनल बिना तथ्यों की पुष्टि किए पैनल चर्चा कर रहे हैं जहां उनके चरित्र की हत्या की जा रही है। इसलिए, उन्होंने गैग ऑर्डर मांगा।
उनकी मुख्य शिकायत यह थी कि चर्चाएँ उनकी सद्भावना को प्रभावित कर रही थीं और एक विरोधी राजनीतिक दल के इशारे पर हो रही थीं।
न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त को भ्रष्ट कहना स्वीकार्य था, लेकिन इसे विभिन्न समाचार चैनलों में प्रसारित करना और पैनल चर्चा करना चरित्र हनन के अलावा और कुछ नहीं था, वह भी तब जब मामले की जांच की जा रही है।آ
इसलिए, अदालत ने माना कि मीडिया कंपनियां सच्चाई का पता लगाए बिना केवल समाज की सद्भावना को नुकसान पहुंचाने के लिए सामग्री का प्रसारण कर रही थीं और तदनुसार एक आदेश जारी कर अस्थायी रूप से सुनवाई की अगली तारीख तक विधायक और उनके बेटे के खिलाफ मानहानि सामग्री प्रसारित करने से रोक दिया।

RELATED POSTS

शेख हसीना पर ट्रिब्यूनल ने गंभीर मामलों में तय किए आरोप; गिरफ्तारी वारंट जारी

कोविड-19 की नई लहर: भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के लिए चुनौतियाँ

भारत ने पहली बार माना- पाकिस्तान से संघर्ष में कुछ लड़ाकू विमान नष्ट हुए थे ,सीडीएस चौहान का बयान सामने आया

ShareTweetSend
RK News

RK News

Related Posts

समाचार

शेख हसीना पर ट्रिब्यूनल ने गंभीर मामलों में तय किए आरोप; गिरफ्तारी वारंट जारी

June 1, 2025
समाचार

कोविड-19 की नई लहर: भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के लिए चुनौतियाँ

June 1, 2025
समाचार

भारत ने पहली बार माना- पाकिस्तान से संघर्ष में कुछ लड़ाकू विमान नष्ट हुए थे ,सीडीएस चौहान का बयान सामने आया

May 31, 2025
समाचार

ABVP ने मुस्लिम प्रोफेसर को कॉलेज कैंपस में बेरहमी से पीटा,lovejihad का आरोप

May 31, 2025
समाचार

बिहार उर्दू अकादमी का जल्द से जल्द पुनर्गठन किया जाए: डॉ. सैयद अहमद खान

May 31, 2025
समाचार

जामिया नगर ने राहत की सांस ली, अभी नहीं चलेगा यूपी सरकार का बुलडोजर, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

May 30, 2025
Next Post

मनीष सिसोदिया को ईडी ने किया गिरफ्तार, कल होनी है जमानत याचिका पर सुनवाई

लैंड फॉर जॉब' स्कैम मामले में ED की लालू के करीबियों के 15 जगहों छापे

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recommended Stories

ऑनलाइन फ्रॉड का नया तरीका, बिना OTP और फोन कॉल के खाली कर रहे बैंक अकाउंट, बरतें ये सावधानियां

July 19, 2024

कांग्रेस: बदले जा सकते हैं प्रियंका समेत कई राज्यों के प्रभारी महासचिव

March 21, 2023

केंद्र सरकार कॉमन सिविल कोड के विरोध में, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया

October 18, 2022

Popular Stories

  • मेवात के नूह में तनाव, 3 दिन इंटरनेट सेवा बंद, 600 परFIR

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • कौन हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के नए चांसलर डॉक्टर सैय्यदना सैफुद्दीन?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • NCERT Recruitment 2023 में नौकरी पाने का जबरदस्त मौका, कल से शुरू होगा आवेदन, जानें तमाम डिटेल

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • पकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में महिला यूट्यूबर ज्योति गिरफ्तार, पूछताछ में किए बड़े खुलासे

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • नूपुर को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- बयान के लिए टीवी पर पूरे देश से माफी मांगे

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • दुआएं कुबूल, हल्द्वानी में नहीं चलेगा बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Roznama Khabrein

The Roznama Khabrein advocates rule of law, human rights, minority rights, national interests, press freedom, and transparency on which the newspaper and newsportal has never compromised and will never compromise whatever the costs.

More... »

Recent Posts

  • शेख हसीना पर ट्रिब्यूनल ने गंभीर मामलों में तय किए आरोप; गिरफ्तारी वारंट जारी
  • कोविड-19 की नई लहर: भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के लिए चुनौतियाँ
  • भारत ने पहली बार माना- पाकिस्तान से संघर्ष में कुछ लड़ाकू विमान नष्ट हुए थे ,सीडीएस चौहान का बयान सामने आया

Categories

  • Uncategorized
  • अन्य
  • एजुकेशन
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • विचार
  • समाचार
  • हेट क्राइम

Quick Links

  • About Us
  • Support Us
  • Terms & Conditions
  • Privacy Policy
  • Grievance
  • Contact Us

© 2021 Roznama Khabrein Hindi

No Result
View All Result
  • होम
  • समाचार
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • एजुकेशन
  • विचार
  • हेट क्राइम
  • अन्य
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • اردو

© 2021 Roznama Khabrein Hindi