समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम को सोमवार (1 मई) को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने सुआर विधानसभा सीट पर 10 मई को होने वाले मतदान को रोकने से मना कर दिया. अब्दुल्लाह को एक मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद वह सदस्यता के अयोग्य हो गए हैं. उन्होंने अपनी अयोग्यता पर रोक की मांग की थी. कोर्ट ने सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते के लिए टाल दी.