नई दिल्ली: सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने मुकदमों की सुनवाई यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे हाईकोर्ट जा सकते हैं और मामले को रद्द करने की मांग कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट को ऐसी याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करनी चाहिए। सपा नेता आजम खां ने मांग की थी कि उन पर दर्ज सभी मुकदमों को यूपी से बाहर ट्रांसफर किया जाए.
आजम खान की ओर से कोर्ट में पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा, यूपी में उनके खिलाफ जितने मामले हैं. लगता है उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। उसके खिलाफ 87 मामले दर्ज हैं। सभी मामलों को राज्य से बाहर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यूपी में न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए हम सब यहाँ हैं। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आपको राज्य में न्याय नहीं मिलेगा. आप मामलों के स्थानांतरण के लिए आधार प्रदान नहीं कर सके। आप मामलों को खारिज करवाने के लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं। हाईकोर्ट को इस याचिका पर जल्द सुनवाई करनी चाहिए।