अलवर: राजस्थान के अलवर में बहुचर्चित रकबर खान मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने चार आरोपियों को दोषी पाया है, जबकि एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया है. जिन लोगों को दोषी पाया गया है, वे नरेश, विजय, परमजीत और धर्मेंद्र हैं और प्रत्येक को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। जबकि एक आरोपी नवल किशोर जो विहिप का स्थानीय नेता है, को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया है. रुकबर खान की 20 जुलाई 2018 को पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।