उत्तर प्रदेश के इन निजी स्कूलों के सूचना के अधिकार के दायरे में आने का ये अर्थ होगा कि कोई भी व्यक्ति स्कूल की फीस, संचालन में खर्च, विद्यालय में खर्च संबंधी जानकारी स्कूलों से सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कर सकेगा. स्कूलों को ये जानकारियां अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होंगी.
उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल अब सूचना के अधिकार के दायरे में आएंगे. इन स्कूलों को अब अपनी सभी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगे जानें पर उपलब्ध करानी होगी. राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) ने यह आदेश जारी किया है. राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने अपने आदेश में निजी स्कूलों को कहा है कि वे अपने यहां जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करें.