नई दिल्ली: पेमेंट गेटवे रेज़रपे ने कहा कि फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज सिर्फ घरेलू भुगतान ही ले सकती है, रेज़रपे ने कहा है कि विदेशी मदद हासिल करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी एफसीआरए से मंजूरी जरूरी होती है।
दिल्ली पुलिस ने पिछले हफ्ते दिल्ली की एक अदालत को बताया था कि वह ऑल्ट न्यूज़ के द्वारा एफसीआरए कानून का उल्लंघन किए जाने के मामले की जांच कर रही है।
दिल्ली पुलिस ने विदेशी चंदा लेने के लिए ज़ुबैर पर एफसीआरए की धारा 35 लगाई थी और कहा था कि मोहम्मद ज़ुबैर की कंपनी को पाकिस्तान, सीरिया और अन्य खाड़ी देशों से चंदा मिला है।
लेकिन रेज़रपे ने एक बयान जारी कर और ऑल्ट न्यूज़ का नाम लिए बिना कहा है कि यह कंपनी हमारे नियमों के मुताबिक सिर्फ घरेलू भुगतान ही ले सकती है और एफसीआरए की अनुमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन नहीं किया जा सकता।