Roznama Khabrein
No Result
View All Result
  • होम
  • समाचार
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • एजुकेशन
  • विचार
  • हेट क्राइम
  • अन्य
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • اردو
اردو
  • होम
  • समाचार
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • एजुकेशन
  • विचार
  • हेट क्राइम
  • अन्य
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • اردو
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home समाचार

आधार नागरिकता का सबूत नहीं, ECI सही: supreme courtने भी माना,बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- आधार, पैन कार्ड या वोटर आईडी से भारतीय नागरिक नहीं बन जाते

RK News by RK News
August 12, 2025
Reading Time: 1 min read
0

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की इस दलील पर मुहर लगा दी कि आधार को भारतीय नागरिता के सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग अपनी जगह सही है कि आधार कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

RELATED POSTS

स्वतंत्रता दिवस पर पेट्रोलियम मंत्रालय के पोस्टर में गांधी जी से बड़ी तस्वीर सावरकर की, social media पर तीखी प्रतिक्रिया

नेतन्याहू ने युद्ध समाप्त करने के लिए 5 शर्ते रखी, हमास को निरस्त्र करना सबसे महत्वपूर्ण

Up:अब दो के बजाय एक जमानती पर भी मिलेगी रिहाई, हाईकोर्ट का अहम फैसला ,सभी जिला जजों को निर्देश

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड की प्रामाणिकता की जांच करना अनिवार्य है। चुनाव आयोग अदालत में कह चुका है कि आधार को नागरिकता के सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। दो प्रमुख अदालतों की एक ही दिन में एक जैसी टिप्पणी आई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मगलवार को ही एक अन्य मामले में भी यही टिप्पणी कीजस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। जस्टिस कांत ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा, “चुनाव आयोग का यह कहना सही है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसे सत्यापित किया जाना चाहिए।”
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सबसे पहले यह तय करना होगा कि क्या चुनाव आयोग के पास सत्यापन प्रक्रिया करने का अधिकार है। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की, “अगर उनके (चुनाव आयोग) पास अधिकार नहीं है, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन अगर उनके पास अधिकार है, तो कोई समस्या नहीं हो सकती।”

इधर बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों का होना किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक साबित नहीं करता। यह टिप्पणी कोर्ट ने एक कथित बांग्लादेशी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए की, जिस पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और जाली दस्तावेजों के साथ रहने का आरोप है।
जस्टिस अमित बोरकर की सिंगल बेंच ने कहा कि नागरिकता अधिनियम, 1955 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भारत का नागरिक कौन हो सकता है और नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज केवल पहचान या सेवाओं का लाभ उठाने के लिए हैं, लेकिन ये नागरिकता के मूल कानूनी आवश्यकताओं को नहीं बदल सकते।
मामले में आरोपी बाबू अब्दुल रूफ सरदार, जो कथित तौर पर बांग्लादेशी नागरिक है, ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया और जाली आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और यहां तक कि भारतीय पासपोर्ट हासिल किया। कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर मामला है, जिसमें न केवल अवैध प्रवास बल्कि भारतीय नागरिकता के लाभ प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग शामिल है।च ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। जस्टिस कांत ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा, “चुनाव आयोग का यह कहना सही है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसे सत्यापित किया जाना चाहिए।”
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सबसे पहले यह तय करना होगा कि क्या चुनाव आयोग के पास सत्यापन प्रक्रिया करने का अधिकार है। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की, “अगर उनके (चुनाव आयोग) पास अधिकार नहीं है, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन अगर उनके पास अधिकार है, तो कोई समस्या नहीं हो सकती।”सत्य हिंदी के इनपुट के साथ

Tags: Aadhaarbambay High courtcitizenshipECIelection commissionnot proofsupreme court
ShareTweetSend
RK News

RK News

Related Posts

समाचार

स्वतंत्रता दिवस पर पेट्रोलियम मंत्रालय के पोस्टर में गांधी जी से बड़ी तस्वीर सावरकर की, social media पर तीखी प्रतिक्रिया

August 15, 2025
समाचार

नेतन्याहू ने युद्ध समाप्त करने के लिए 5 शर्ते रखी, हमास को निरस्त्र करना सबसे महत्वपूर्ण

August 15, 2025
समाचार

Up:अब दो के बजाय एक जमानती पर भी मिलेगी रिहाई, हाईकोर्ट का अहम फैसला ,सभी जिला जजों को निर्देश

August 15, 2025
समाचार

जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर केंद्र 8 हफ्ते में जवाब दे: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

August 14, 2025
समाचार

सावरकर पर बयान से मुझे जान का खतरा’, राहुल गांधी का दावा… महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र कर कहा- इतिहास को दोहराने न दें

August 13, 2025
समाचार

Up: कौन है इस के पीछे? फतेहपुर में मकबराअब फिरोजाबाद में पीर बाबा की तोड़ी मजार,हनुमान जी की मूर्ति रख दी,तनाव

August 13, 2025
Next Post

Up: कौन है इस के पीछे? फतेहपुर में मकबराअब फिरोजाबाद में पीर बाबा की तोड़ी मजार,हनुमान जी की मूर्ति रख दी,तनाव

सावरकर पर बयान से मुझे जान का खतरा', राहुल गांधी का दावा... महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र कर कहा- इतिहास को दोहराने न दें

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recommended Stories

दूरसंचार विधेयक के जरिए सेवाओं को निलंबित करने और नियंत्रण में लेने की तैयारी!

December 18, 2023
यूपी: पति ने पत्नी की हत्या करके शव के कई टुकड़े कर दिया

यूपी: पति ने पत्नी की हत्या करके शव के कई टुकड़े कर दिया

November 24, 2022
Gujrat Riots: मैंने 16 साल की बच्ची को उसकी मां की गोद में जिंदा जलते देखा: अमित शाह

Gujrat Riots: मैंने 16 साल की बच्ची को उसकी मां की गोद में जिंदा जलते देखा: अमित शाह

June 25, 2022

Popular Stories

  • दिल्ली में 1396 कॉलोनियां हैं अवैध, देखें इनमें आपका इलाका भी तो नहीं शामिल ?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • मेवात के नूह में तनाव, 3 दिन इंटरनेट सेवा बंद, 600 परFIR

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • कौन हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के नए चांसलर डॉक्टर सैय्यदना सैफुद्दीन?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • NCERT Recruitment 2023 में नौकरी पाने का जबरदस्त मौका, कल से शुरू होगा आवेदन, जानें तमाम डिटेल

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • पकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में महिला यूट्यूबर ज्योति गिरफ्तार, पूछताछ में किए बड़े खुलासे

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • नूपुर को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- बयान के लिए टीवी पर पूरे देश से माफी मांगे

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Roznama Khabrein

The Roznama Khabrein advocates rule of law, human rights, minority rights, national interests, press freedom, and transparency on which the newspaper and newsportal has never compromised and will never compromise whatever the costs.

More... »

Recent Posts

  • गाजा के बाद`वेस्ट बैंक’ को भी समेटने की तैयारी में–इजरायल 2 टुकड़ों में टूटा तो बिखर जाएगा फिलिस्तीन का सपना
  • स्वतंत्रता दिवस पर पेट्रोलियम मंत्रालय के पोस्टर में गांधी जी से बड़ी तस्वीर सावरकर की, social media पर तीखी प्रतिक्रिया
  • नेतन्याहू ने युद्ध समाप्त करने के लिए 5 शर्ते रखी, हमास को निरस्त्र करना सबसे महत्वपूर्ण

Categories

  • Uncategorized
  • अन्य
  • एजुकेशन
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • विचार
  • समाचार
  • हेट क्राइम

Quick Links

  • About Us
  • Support Us
  • Terms & Conditions
  • Privacy Policy
  • Grievance
  • Contact Us

© 2021 Roznama Khabrein Hindi

No Result
View All Result
  • होम
  • समाचार
  • देश-विदेश
  • पड़ताल
  • एजुकेशन
  • विचार
  • हेट क्राइम
  • अन्य
  • रोजनामा खबरें विशेष
  • اردو

© 2021 Roznama Khabrein Hindi